झारखंड: तबरेज मामले में 10 दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Wed, 05 Jul 2023 08:21 PM
झारखंड: तबरेज मामले में 10 दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा
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सरायकेला. झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की एक अदालत ने 2019 में तबरेज अंसारी की भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में 10 लोगों को बुधवार को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. भीड़ ने अंसारी पर मोटरसाइकिल चुराने का आरोप लगाया था और 17 जून 2019 को उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. एक वीडियो में देखा जा सकता था कि सरायकेला-खरसावां जिले में 24 वर्षीय एक व्यक्ति को ‘जय श्रीराम’ और ‘जय हनुमान’ के नारे लगाने पर कथित तौर पर मजबूर किया गया. अंसारी की इसके पांच दिन बाद मौत हो गई थी. इस घटना के बाद राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया था.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम अमित शेखर ने गत 27 जून को 10 आरोपियों को दोषी ठहराया था और साक्ष्यों के अभाव में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था. कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सजा का ऐलान करते हुए अदालत ने सभी दोषियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
न्यायाधीश ने उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

घटना के वक्त झारखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार थी और इस घटना के कारण राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया था. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था और कुछ दिन तक संसद की कार्यवाही को बाधित भी किया था. घटना का मुख्य दोषी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल पहले से जेल में है जबकि पिछले हफ्ते अन्य आरोपियों को अदालत द्वारा दोषी ठहराने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी कुशल महाली की मौत हो गई. अंसारी पुणे में मजदूरी करते थे और ईद मनाने के लिए घर आए थे. उन्हें 17 जून की रात को धतकीडीह गांव में स्थानीय लोगों ने एक मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश करने के संदेह में पकड़ लिया था. अंसारी को एक खंभे से बांधकर रातभर डंडों से पीटा गया था. प्रकाश मंडल के अलावा, अन्य नौ दोषियों में भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली और महेश महाली शामिल हैं.

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