भ्रामक विज्ञापनों के लिए शंकर आईएएस अकादमी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना

नयी दिल्ली. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 2022 सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों के लिए शंकर आईएएस अकादमी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मुख्य आयुक्त निधि खरे के नेतृत्व में सीसीपीए ने रविवार को बताया कि उसने पाया कि कोचिंग संस्थान ने अपनी सफलता दर और सफल अ्भ्यियथयों द्वारा लिए गए पाठ्यक्रमों की प्रकृति के बारे में झूठे दावे किए थे.

शंकर आईएएस अकादमी ने 2022 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अपने विज्ञापन में दावा किया कि “अखिल भारतीय स्तर पर 933 में से 336 चयनित हुए”, “शीर्ष 100 में 40 उम्मीदवार”, और “तमिलनाडु से दो उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें से 37 ने शंकर आईएएस अकादमी से पढ़ाई की है”. संस्थान ने खुद को ‘भारत में सर्वश्रेष्ठ आईएएस अकादमी’ के रूप में भी प्रचार-प्रसार किया.
हालांकि, सीसीपीए ने पाया कि शंकर आईएएस अकादमी ने जिन सफल उम्मीदवारों के लिए विज्ञापन दिया था, उनके द्वारा लिए गए विशिष्ट पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी ‘जानबूझकर छिपाई’.

सीसीपीए ने एक बयान में कहा, “इसके परिणामस्वरूप यह प्रथा उपभोक्ताओं को कोचिंग संस्थानों द्वारा विज्ञापित सशुल्क पाठ्यक्रम खरीदने के लिए आर्किषत करती है.” नियामक की जांच से पता चला कि सफल घोषित किए गए 336 उम्मीदवारों में से 221 ने केवल नि?शुल्क साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम में भाग लिया था, जबकि अन्य ने पूर्ण पाठ्यक्रम के बजाय विभिन्न अल्पकालिक या विशिष्ट पाठ्यक्रम में भाग लिया था.

अकादमी ने उन अ्भ्यियथयों के लिए भी श्रेय का दावा किया, जिन्होंने 2022 की परीक्षा के बाद संभवत? अगले वर्ष की परीक्षा की तैयारी के लिए प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम खरीदे थे. सीसीपीए ने कहा कि प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा के लिए हर साल 10 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार आवेदन करते हैं, जिससे यूपीएससी के उम्मीदवार एक कमजोर उपभोक्ता वर्ग बन जाते हैं. यह कार्रवाई कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर व्यापक कार्रवाई के हिस्से के रूप में की गई है, जिसमें सीसीपीए ने इसी तरह की गतिविधियों के लिए कई संगठनों को नोटिस जारी किए हैं.

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