तेलंगाना मानवाधिकार आयोग ने दलित युवक की हिरासत में मौत के आरोपों पर रिपोर्ट मांगी

हैदराबाद: तेलंगाना मानवाधिकार आयोग ने राज्य के गृह विभाग को सूर्यापेट जिले में एक दलित युवक की कथित हिरासत में मौत के मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। तेलंगाना मानवाधिकार आयोग (टीजीएचआरसी) ने युवक की मां द्वारा लगाए गए अवैध हिरासत, हिरासत में यातना और हिरासत में मौत के आरोपों का गंभीर संज्ञान लिया और सोमवार को इस संबंध में एक आदेश पारित किया।

टीजीएचआरसी ने कहा कि आरोप है कि युवक को चिलकुर और कोडड ग्रामीण पुलिस ने गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया था, उसे ‘थर्ड डिग्री’ यातनाएं दी गईं, उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया और परिवार से मिलने नहीं दिया गया। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बाद में कथित तौर पर उप-जेल से सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने के बाद 16 नवंबर को गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।

युवक की मां ने आयोग को दिए गए एक ज्ञापन में कहा कि उनके बेटे को 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच ‘‘अवैध रूप से’’ पुलिस हिरासत में रखा गया और ‘‘थर्ड डिग्री’’ यातनाएं दी गईं और उसके बाद एक झूठे आपराधिक मामले में फंसाकर 10 नवंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
युवक की मां ने बताया कि 10 नवंबर को उन्हें हुजूरनगर उप-जेल के कर्मचारियों का फोन कॉल आया कि उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और जब वह वहां गईं तो उन्होंने अपने बेटे को गंभीर हालत में पाया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि 14 नवंबर को उसके बेटे की हालत गंभीर होने के कारण उसे सूर्यापेट स्थित जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां से उसे हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया जहां 16 नवंबर को चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। विज्ञप्ति में कहा गया कि मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने इस मामले को इस मुद्दे पर पहले की एक शिकायत के साथ जोड़ दिया और प्रधान सचिव को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, साथ ही मामले पर आगे विचार करने के लिए 12 जनवरी 2026 की तारीख तय की। दलित युवक की मां की शिकायत पर, तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक बी. शिवधर रेड्डी ने हाल में कहा था कि जांच जारी है और उचित कार्रवाई की जाएगी।

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