वक्फ अधिकरण के दायरे से परे है शाही ईदगाह विवाद: हिंदू पक्ष

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Thu, 04 Apr 2024 07:27 PM
वक्फ अधिकरण के दायरे से परे है शाही ईदगाह विवाद: हिंदू पक्ष
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प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाले वाद की पोषणीयता को चुनौती देने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को 18 अप्रैल तक के लिए टाल दी. मूल वाद में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद, कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर बनाई गई है.

हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान कहा कि मौजूदा विवाद, वक्फ अधिकरण के दायरे से परे है और इस पर निर्णय करना केवल दीवानी अदालत के न्यायिक क्षेत्र में है. उन्होंने वर्ष 1999 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को आधार बनाते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मुताबिक, धार्मिक विवादों का निर्णय सिविल अदालत द्वारा किया जाएगा.

हिंदू पक्ष की ओर से यह दलील भी दी गई कि इस वाद की धार्मिक प्रकृति महत्वपूर्ण है जिसे बदला नहीं जा सकता. इसमें कहा गया कि वाद की पोषणीयता को लेकर आपत्ति कुछ और नहीं, बल्कि मुकदमे को लंबा खींचने के लिए है. यद्यपि इससे पूर्व मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर ली थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुईं मुस्लिम पक्ष की वकील तस्लीमा अजीज अहमदी ने अपनी बहस समेटने के लिए कुछ और समय मांगा. हालांकि, अदालत का समय पूरा होने पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तिथि तय की.

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