पीएमएलए प्राधिकरण ने ‘नेशनल हेराल्ड’ से जुड़ी संपत्तियों की कुर्की के आदेश को बरकरार रखा

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Wed, 10 Apr 2024 10:17 PM
पीएमएलए प्राधिकरण ने ‘नेशनल हेराल्ड’ से जुड़ी संपत्तियों की कुर्की के आदेश को बरकरार रखा
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नयी दिल्ली. पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन मामले में कांग्रेस से जुड़े ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार और उससे संबद्ध कंपनियों की लगभग 752 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्की के आदेश को बुधवार को बरकरार रखा. प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि उसका मानना है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई चल संपत्ति और इक्विटी शेयर अपराध से अर्जित कमाई हैं और धन शोधन के अपराध से संबंधित हैं.

ईडी ने पिछले साल नवंबर में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन (वाईआई) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनंतिम कुर्की आदेश जारी करके इन संपत्तियों को कुर्क किया था. ‘नेशनल हेराल्ड’ एजेएल द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है. कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के बहुसंख्यक शेयरधारक हैं और उनमें से प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं.

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