महिला को नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने के जुर्म में 20 साल कैद की सजा

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Sun, 20 Apr 2025 09:39 PM
महिला को नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने के जुर्म में 20 साल कैद की सजा
ऑडियो सुनें

कोटा. बूंदी की पोक्सो अदालत ने 17 साल के एक लड़के का अपहरण करने व उसका यौन शोषण करने के मामले में आरोपी महिला को दोषी मानते हुए उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है. मामला अक्टूबर 2023 का है. अधिकारियों के मुताबिक, न्यायाधीश सलीम बदर की अदालत ने दोषी महिला पर 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

बूंदी के लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने रविवार को कहा कि बूंदी में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर पुलिस ने सात नवंबर 2023 को लालीबाई (30) के खिलाफ एक नाबालिग लड़के का अपहरण करने और उसका यौन शोषण करने का मामला दर्ज किया. पीड़ित की मां ने आरोप लगाया था कि लालीबाई उसके बेटे को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई, जहां वे एक होटल के कमरे में रुके और महिला ने लड़के को शराब पिलाई और छह से सात दिनों तक उसका यौन शोषण किया.

मां की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. जोशी ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में वह जमानत पर बाहर आ गई. लोक अभियोजक ने बताया कि सुनवाई के बाद पोक्सो अदालत ने महिला को दोषी पाया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई.

Breaking news. hindi news. Navabharat News. Latest news, in-depth analysis and opinion.
नवभारत न्यूज : छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा, देश, दुनिया और राज्यों की खबरों का विश्वसनीय मंच.

लेखक के बारे में
By Yogesh Kumar Sahu