नगर निगम ने व्यक्ति को पिटबुल कुत्ता नहीं रखने का निर्देश दिया

Author: navabharat digital
UPDATED: Sat, 06 Sep 2025 03:45 PM
नगर निगम ने व्यक्ति को पिटबुल कुत्ता नहीं रखने का निर्देश दिया
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झांसी: झांसी नगर निगम ने एक पिटबुल कुत्ते को यहां अवैध रूप से घर में रखने वाले व्यक्ति को चेतावनी दी और इसे तुरंत हटाने के लिए शपथ पत्र सौंपने का निर्देश दिया है। हाल में, सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में यह देखा जा सकता था कि सीपरी बाजार क्षेत्र की एक महिला पर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया।

इस संबंध में, झांसी नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राघवेंद्र ंिसह ने शनिवार को बताया कि मामला सामने आने पर नगर निगम की टीम शुक्रवार शाम उक्त कुत्ते के मालिक के साथ-साथ महिला के घर भी गई।
ंिसह ने बताया कि महिला ने कोई शिकायत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कुत्ते को तुरंत नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर किसी फार्म हाउस आदि में भेजने का उसके मालिक को निर्देश दिया गया।

पशु चिकित्सा अधिकारी ने यह भी बताया कि महिला पूरी तरह स्वस्थ है, जबकि कुत्ते के मालिक ने जल्द से जल्द नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर एक फार्महाउस में उसे स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया। मार्च 2024 में, केंद्र सरकार ने पालतू कुत्तों के काटे जाने पर रेबीज के कारण लोगों की मौत होने को ध्यान में रखते हुए राज्यों को पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रोटवीलर और मास्टिफ सहित 23 प्रजातियों के खूंखार कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।

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