गोवा आग: लूथरा बंधुओं को अंतरिम राहत नहीं, ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को

नाइटक्लब आग मामला: साझेदार अजय गुप्ता हिरासत में, फरार मालिकों को अदालत से कोई राहत नहीं

नयी दिल्ली/पणजी. गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम राहत पाने में असफल रहे, जिसने उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी.
छह दिसंबर की रात नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी.

इस बीच, दिल्ली की एक अन्य अदालत ने गोवा पुलिस को ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के सह मालिक अजय गुप्ता की 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दे दी. आरोपियों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहीं रोहिणी जिला अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने गोवा पुलिस से जवाब मांगा और अगली सुनवाई बृहस्पतिवार के लिए तय की. लूथरा बंधुओं ने कहा है कि वे केवल लाइसेंसधारी हैं, न कि उस इमारत के वास्तविक मालिक जहां क्लब स्थित था. दोनों भाइयों ने चार सप्ताह की अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार न किया जाए.

गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा छह दिसंबर की रात को हुई घटना के बाद थाईलैंड भाग गए थे. उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, लूथरा बंधुओं की ओर से पेश हुए वकील ने उनके भाग जाने के आरोप का खंडन करते हुए कहा कि वे व्यापारिक बैठक के लिए थाईलैंड गए थे.
वकील ने कहा कि उन पर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, यहां तक कि अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं.

लूथरा बंधुओं की ओर से पेश वकील ने कहा, ‘‘मेरे अन्य रेस्तरां ध्वस्त कर दिए गए हैं. अधिकारी और यहां तक कि मीडिया भी मेरे पीछे पड़े हैं.’’ गोवा पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने अंतरिम सरंक्षण का विरोध करते हुए कहा कि लुथरा बंधुओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं और घटना के बाद वे फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि जब पुलिस आठ दिसंबर को लूथरा बंधुओं के घर गई, तो उनके परिवार ने उनके ठिकाने के बारे में अनभिज्ञता जताई. इसके बाद अदालत ने राज्य को जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

नाइटक्लब आग मामला: साझेदार अजय गुप्ता हिरासत में, फरार मालिकों को अदालत से कोई राहत नहीं

गोवा पुलिस ने बुधवार को ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के साझेदार अजय गुप्ता को हिरासत में ले लिया और दिल्ली की एक अदालत ने उसकी 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड की याचिका को भी स्वीकार कर ली. पिछले सप्ताहांत नाइटक्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गयी थी. उत्तरी गोवा स्थित इस क्लब में निवेशक और साझेदार होने का दावा करने वाले गुप्ता को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गोवा पुलिस के अनुरोध पर हिरासत में लिया.

गुप्ता को बाद में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान के कारण जारी हवाई यात्रा संकट को देखते हुए गोवा पुलिस को उनकी 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड सौंप दी. गुप्ता को दिल्ली में लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी होने के बाद हिरासत में लिया गया था. न्यायाधीश ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रीढ़ की हड्डी में चोट से पीड़ित गुप्ता को गोवा ले जाते समय उचित चिकित्सा देखभाल और समय पर दवा उपलब्ध कराई जाए.

नाइट क्लब जब आग की चपेट में था तब मालिकों ने थाईलैंड के टिकट बुक करा लिए: अधिकारी
गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग की घटना के मुख्य आरोपी व मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने अपने प्रतिष्ठान में आग लगने की सूचना मिलते ही एक घंटे के भीतर थाईलैंड के लिए टिकट बुक कर लिए थे. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.
इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी.

गोवा पुलिस की जांच के अनुसार, लूथरा बंधुओं ने सात दिसंबर को देर रात 1:17 बजे एक ट्रैवल पोर्टल के माध्यम से थाईलैंड के फुकेट के लिए अपने टिकट बुक किए थे. इस समय पुलिस और प्रशासन उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित नाइटक्लब ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ में लगी आग से जूझ रहे थे और वहां के कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे. बुधवार को दोनों को अंतरिम राहत नहीं मिल पाई क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी. दोनों रविवार तड़के इंडिगो के विमान से फुकेट के लिए रवाना हुए.

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