बड़ा अपडेट : कल 11 अक्टूबर को होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित, कोर्ट ने दिया था यह आदेश, कर्मचारी चयन मंडल ने जारी किया लेटर

Author: Navabharat News Group
UPDATED: Sat, 10 Oct 2026 10:17 AM
बड़ा अपडेट : कल 11 अक्टूबर को होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित, कोर्ट ने दिया था यह आदेश, कर्मचारी चयन मंडल ने जारी किया लेटर
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छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा LSAT26 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाली लिखित भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। यह फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के आदेश के पालन में लिया गया है।

कर्मचारी चयन मंडल की ओर से जारी पत्र के अनुसार, सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 11 अक्टूबर 2026 को लिखित परीक्षा आयोजित की जानी थी। इसके लिए 10 अक्टूबर को परीक्षा की गोपनीय सामग्री के वितरण की प्रक्रिया प्रस्तावित थी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में दायर प्रकरण WPS No. 6783 of 2026 में 9 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के पालनार्थ परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही गोपनीय सामग्री वितरण से संबंधित निर्धारित बैठक भी स्थगित कर दी गई है। व्यापमं ने संबंधित जिलों के नोडल अधिकारियों को पत्र जारी कर इसकी सूचना दी है और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक पद के लिए होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डबल बेंच ने इस संबंध में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है. बता दें, कि याचिकाकर्ताओं ने शिक्षक व सहायक शिक्षक पद के लिए राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दी गई शर्तों और आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के जरिए याचिका लगाई थी. जिस पर चीफ जस्टिस महापात्र की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई.

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया, कि राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए जारी आरक्षण प्रक्रिया में चूक हुई है. सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी सर्कुलर का हवाला देते हुए बताया गया, कि इसमें पूर्णत: दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है. इसके चलते वे इस परीक्षा से और सहायक शिक्षक पद से वंचित हो गए हैं. यह संविधान प्रदत्त अधिकार का सीधे तौर पर उल्लंघन है.

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