नई दिल्ली: सीजेपी कार्यकर्ता आशुतोष रांका और सौरव दास ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। दोनों नेताओं की ओर से पेश कानूनी टीम ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसके बाद हाईकोर्ट बुधवार, 21 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गया।
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
13 अक्टूबर को पुलिस ने लिया था हिरासत में
आशुतोष रांका और सौरव दास को 13 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। उन पर बैरिकेड लगे होने के बावजूद जंतर-मंतर स्थल में गेट पर चढ़कर प्रवेश करने का आरोप है। 14 अक्टूबर को दोनों को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद 19 अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) अदालत ने उनकी हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, एसईएम अदालत ने उनके आचरण को कानून के प्रति अनादरपूर्ण बताते हुए शांति भंग होने की आशंका जताई थी। अदालत ने जमानतदारों से संबंधित कमियों के आधार पर उन्हें स्वीकार नहीं किया था।
नेहा बोरा की याचिका पर भी सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा की पुलिस नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई भी न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष होनी है।