उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की एक MP/MLA कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में बरी कर दिया है। यह मामला 2018 में तत्कालीन BJP अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर ‘अपमानजनक’ बयान देने को लेकर दर्ज किया गया था।
फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी खुद कोर्ट में मौजूद थे। जानते चलें कि 2018 में BJP नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर इस मानहानि के मामले में आरोप था कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ “आपत्तिजनक” टिप्पणी की थी। उन्होंने कथित तौर पर शाह (जो उस समय BJP अध्यक्ष थे) को ‘हत्या का आरोपी’ कहा था।
राहुल गांधी के काफिले के वाहन आपस में टकराए
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। राहुल गांधी के काफिले में शामिल गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। राहुल गांधी सुरक्षित हैं। 91वें किलोमीटर के माइलस्टोन के पास 5 गाड़ियां और एक एम्बुलेंस आपस में टकरा गईं। राहुल गांधी आज कोर्ट में पेशी के लिए सुल्तानपुर कोर्ट जा रहे थे।