नोएडा. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की शिकायत पर आम आदमी पार्टी (आप) की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के खिलाफ यहां प्राथमिकी दर्ज की गई है. पूनावाला ने एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान प्रियंका पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में पूनावाला ने आरोप लगाया कि 25 जुलाई को एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान कक्कड़ ने उन्हें ”मुजाहिदीन” कहा, उनके धर्म का अपमान किया और ”अत्यंत सांप्रदायिक टिप्पणी” की.
पुलिस के अनुसार, पूनावाला ने बृहस्पतिवार को दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया, ”पूर्व में भी उन्होंने मेरे धर्म, इस्लाम और आम तौर पर मुसलमानों के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी टिप्पणियां की हैं. ऐसी टिप्पणियां केवल मुसलमानों के प्रति ‘आप’ की जहरीली और नफरत भरी मानसिकता को दर्शाती हैं.” इन आरोपों पर प्रतिक्रिया में कक्कड़ ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या ‘मुजाहिदीन’ या ‘शहजाद’ का मतलब ‘आतंकवादी’ होता है.
उन्होंने एक मुख्यमंत्री को ‘जिहादी’ कहने के लिए पूनावाला पर पलटवार किया.” ट्विटर पर पूनावाला के एक ट्वीट के जवाब में कक्कड़ ने कहा, ”क्या ‘शहजाद’ का मतलब आतंकवादी है? क्या ‘मुजाहिदीन’ का मतलब आतंकवादी है? क्या ‘शहजाद मुजाहिदीन’ का मतलब आतंकवादी है? क्या शिकायतकर्ता को राष्ट्रीय मीडिया पर एक मुख्यमंत्री को ‘जिहादी’ कहने की अनुमति है? शिकायतकर्ता के पूर्व के आचरण को देखें. क्या किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को ‘शिशु’ कहना उचित है?” आप प्रवक्ता ने उसी ट्वीट में कहा, ”शहजाद भाई लंबी लड़ाई लड़नी होगी. कठिन सवालों का आपको जवाब देना होगा.”
पुलिस उपायुक्त (नोएडा) हरीश चंदर ने कहा, ”सेक्टर 20 थाने में कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले में आगे की जांच जारी है.” कक्कड़ ने शुक्रवार को यह भी आरोप लगाया कि प्राथमिकी के मद्देनजर उनके परिवार के सदस्यों को फोन कर अपशब्द कहे जा रहे हैं. उन्होंने ट्वीट किया, ”इंटरनेट के जरिए मेरे परिवार के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं…क्या आप अब मर्द की तरह महसूस करते हैं.” कक्कड़ पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ.ावा देना), 153बी (राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले भाषण देना), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) और 505 (सार्वजनिक शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है.