कांग्रेस सांसद गोहिल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया

नयी दिल्ली: कांग्रेस सांसद शक्ति ंिसह गोहिल ने राज्यसभा में सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ मंगलवार को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और आरोप लगाया कि गोयल ने लोकसभा के एक सदस्य के खिलाफ आरोप लगाकर उच्च सदन के नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को नियम 188 के तहत दिए नोटिस में गोहिल ने कहा कि गोयल ने उस नियम 238 का हनन किया है ‘जो स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी सदस्य किसी दूसरे सदस्य या दूसरे सदन के सदस्य के खिलाफ मानहानिकारक एवं अभियोगात्मक प्रकृति वाला कोई आरोप नहीं लगा सकता।’

गोहिल ने नोटिस में कहा कि 13 मार्च को गोयल ने दूसरे सदन के सदस्य की कुछ टिप्पणियों से जुड़ा विषय राज्यसभा में उठाया।
कांग्रेस सांसद ने राज्यसभा में आसन की ओर से अतीत में दिए गए कुछ उन निर्देशों का हवाला दिया जिनमें कहा गया था कि दूसरे सदन के किसी सदस्य के खिलाफ यहां आरोप नहीं लगाया जा सकता।

उल्लेखनीय है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ब्रिटेन में उनके द्वारा दिए गए एक बयान का विषय सोमवार को राज्यसभा में उठाया था और कहा था कि विपक्ष के इस नेता को माफी मांगनी चाहिए।

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