ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टली

प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है. मस्जिद कमेटी ने उस वाद की स्वीकार्यता को चुनौती दी है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बहाल करने की मांग की गई है.
मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर ने याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर यह आदेश पारित किया औऱ सुनवाई आगे के लिए टाल दी.

इससे पूर्व, मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि उच्च न्यायालय के नियमों के मुताबिक, जब तक किसी मामले में निर्णय नहीं होता, मुख्य न्यायाधीश के पास उस मामले को दूसरी पीठ के पास भेजने या फिर उस पर स्वयं सुनवाई करने का अधिकार है. बाद में मुख्य न्यायाधीश ने एकल न्यायाधीश से इस मामले को वापस लेने का कारण भी स्पष्ट किया.

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