गैर समुदाय की युवती को भगाने और उसकी हत्या के दोषी मुस्लिम युवक को उम्रकैद की सजा

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Fri, 27 Oct 2023 08:18 PM
गैर समुदाय की युवती को भगाने और उसकी हत्या के दोषी मुस्लिम युवक को उम्रकैद की सजा
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शाहजहांपुर. शाहजहांपुर जिले की एक अदालत ने गैर समुदाय की एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसकी क्रूरता से हत्या करने के मामले में शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) श्रीपाल वर्मा ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अपर जिला जज पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आज आरोपी तस्लीम (30) को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई. अदालत ने सिधौली थाना क्षेत्र के निवासी तस्लीम पर तीन लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

उन्होंने घटना के संदर्भ में बताया कि थाना सिधौली के अंतर्गत दिवाली गांव में रहने वाली सोनी देवी (18) को पड़ोस के गांव में रहने वाला युवक तस्लीम बहला-फुसलाकर 29 अक्टूबर 2016 को भागा ले गया और कुछ दिनों बाद उसकी क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी. इस मामले में सोनी के परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. वर्मा ने बताया कि पुलिस ने सात नवंबर 2016 को आरोपी तस्­लीम को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर उसी दिन युवती का शव गेहूं के खेत में स्थित एक गड्ढे से बरामद किया.

पूछताछ में तस्लीम ने बताया कि उसने युवती की लोहे की छड़ से पीट पीटकर बड़ी ही निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी. वर्मा ने कहा कि पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया और अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शुक्रवार को आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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