महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने शुक्रवार को बताया कि उसने 105 खाद्य व्यापार प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनमें ब्लिंकइट और जेप्टो से जुड़े प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। दिवाली से पहले चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान में नियमों के उल्लंघन पर सात प्रतिष्ठानों को कामकाज बंद करने का आदेश भी दिया गया।
एफडीए ने क्या बताया?
आधिकारिक बयान के अनुसार, 4 और 5 नवंबर को पूरे राज्य में कार्रवाई की गई। निलंबित 105 लाइसेंसों में नासिक डिवीजन के 39, मुंबई के 28, पुणे के 20, अमरावती के 15, छत्रपति संभाजीनगर के 2 और ठाणे का 1 लाइसेंस शामिल है। निलंबित प्रतिष्ठानों में मुंबई की ‘ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘जेप्टो लिमिटेड’ के अलावा खाद्य निर्माता, मिठाई की दुकानें, होटल, रेस्तरां और कैटरर्स शामिल हैं।
सात प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश
जिन सात प्रतिष्ठानों को कामकाज बंद करने का निर्देश दिया गया, उनमें पुणे के 3, अमरावती के 2 और मुंबई व कोंकण डिवीजन का 1-1 प्रतिष्ठान है। इनमें मुंबई का ‘राजधानी बिरयानी सेंटर’, भिवंडी (ठाणे जिला) का ‘आराधना ड्राईफ्रूट स्वीट्स’ और पुणे के तीन खाद्य प्रतिष्ठान शामिल हैं।
निरीक्षण में क्या कमियां मिलीं?
निरीक्षण के दौरान निर्माण और भंडारण में साफ-सफाई की कमी, खाने-पीने की चीजों को गलत तरीके से संभालना और पैक करना, पेस्ट कंट्रोल का अभाव, तापमान नियंत्रण की व्यवस्था न होना, और जरूरी रिकॉर्ड व प्रमाणपत्रों का न होना जैसी कमियां पाई गईं।
1.35 करोड़ रुपये का खाद्य सामान जब्त
दो दिनों के अभियान में एफडीए ने 70 से अधिक प्रतिष्ठानों से 1.35 करोड़ रुपये मूल्य की 39,485.42 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की। इसमें मावा, खोया, पनीर, घी, खाने का तेल, फरसान, सूखे मेवे और तरह-तरह की मिठाइयां शामिल थीं। सबसे ज्यादा जब्ती पुणे डिवीजन में हुई, जहां 49.36 लाख रुपये की 14,429.7 किलोग्राम सामग्री पकड़ी गई। इसके बाद कोंकण डिवीजन में 32.52 लाख रुपये और नासिक डिवीजन में 28.35 लाख रुपये का सामान जब्त हुआ।
गुटखा-पान मसाला भी जब्त, तीन एफआईआर दर्ज
प्रशासन ने तीन जगहों से 7.96 लाख रुपये कीमत का गुटखा और पान मसाला जैसे प्रतिबंधित उत्पाद भी जब्त किए। इस सिलसिले में 3 एफआईआर दर्ज हुईं और 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा 4.70 लाख रुपये मूल्य के 2 वाहन जब्त किए गए और 2 प्रतिष्ठानों को सील किया गया।
निलंबन के दौरान नहीं चला सकेंगे कारोबार
एफडीए ने बताया कि खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और निलंबन की अवधि में ये प्रतिष्ठान अपना खाद्य कारोबार नहीं चला सकते।