केंद्रीय जांच एजेंसियों के ‘दुरुपयोग’ के खिलाफ विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय कांग्रेस की अगुवाई में 14 विपक्षी दलों की उस याचिका पर पांच अप्रैल को सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया जिसमें राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है.

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला की पीठ ने द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, भारत राष्ट्र समिति, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल (यूनाइटेड), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और जेएंडके नेशनल कांफ्रेंस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया. पीठ ने कहा कि याचिका पर पांच अप्रैल को सुनवाई की जाएगी.

सिंघवी ने कहा, ‘‘मैं भविष्य के लिए दिशा निर्देशों का अनुरोध कर रहा हूं. यह सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ 14 दलों की उल्लेखनीय एकता है. सीबीआई और ईडी के 95 फीसदी मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं.’’ वरिष्ठ अधिवक्ता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के सत्ता में आने के बाद सीबीआई तथा ईडी द्वारा दर्ज मामलों की संख्या बढ़ने का संदर्भ दिया.
सिंघवी ने कहा, ‘‘2014 से पहले और 2014 के बाद के आंकड़ें देखें. मामलों में भारी उछाल है. दोषिसिद्धि की दर चार से पांच फीसदी है. हम गिरफ्तारी से पूर्व दिशा निर्देश और गिरफ्तारी के बाद जमानत दिशा निर्देश दिए जाने का अनुरोध कर रहे हैं.’’

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