1 नवंबर से बदल रहे ये नियम, एलपीजी सिलेंडर से लेकर फास्टैग तक होंगे बड़े बदलाव, जानिए पूरा डिटेल्स

Author: Navabharat News Group
UPDATED: Thu, 29 Oct 2026 07:39 PM
1 नवंबर से बदल रहे ये नियम, एलपीजी सिलेंडर से लेकर फास्टैग तक होंगे बड़े बदलाव, जानिए पूरा डिटेल्स
ऑडियो सुनें

01 नवंबर से कई फाइनेंशियल बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनमें GST नियमों में बदलाव, पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, ITR फाइल करने की डेडलाइन और LPG की कीमतों की मासिक समीक्षा शामिल है. केंद्र सरकार और विभिन्न रेगुलेटरी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए ये नियम सीधे तौर पर आम जनता को प्रभावित करेंगे. अगर आप इन नियमों से अनजान रहे, तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है या आपके जरूरी काम अटक सकते हैं. आइए समझते हैं कि 1 नवंबर से कौन से मुख्य बदलाव लागू होने जा रहे हैं.

नवंबर की शुरुआत के साथ ही कई फाइनेंशियल बदलाव लागू होने जा रहे हैं. इनमें से कुछ बदलाव 1 नवंबर से प्रभावी होंगे, जबकि कुछ अन्य ऐसी डेडलाइंस हैं, जिन पर कंज्यूमर्स, पेंशनर्स और टैक्सपेयर्स के लिए काफी जरूरी. अगर बात बदलावों की करें तो एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव लेकर एटीएफ की कीमतों में बदलाव तक काफी अहम है. जोकि आम लोगों की जेब पर असर डाल सकती हैं. वहीं दूसरी ओर जीएसटी में बदलाव देखने को मिलेंगे. पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सब्मिट कराने की डेट भी नवंबर में ही है. आइए आपको इन सबके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

सरकार 1 नवंबर से GST में बदलाव लागू करेगी

रॉयटर्स के अनुसार, 26 अक्टूबर को जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, भारत सरकार 1 नवंबर से वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े नियमों में ढील देने की योजना बना रही है. इसमें बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट से जुड़े नियम शामिल हैं. साथ ही, जिन व्यवसायों को ‘इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर’ (कच्चे माल पर अधिक टैक्स और तैयार उत्पाद पर कम टैक्स) का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें मिलने वाले प्रोविजनल रिफंड की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाएगी. इन उपायों की घोषणा 2026-2027 के बजट में की गई थी.

LPG सिलेंडर की कीमतों पर नजर

सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. कमर्शियल LPG सिलेंडर की दरों में कोई भी बदलाव रेस्तरां, होटल और अन्य ऐसे व्यवसायों को प्रभावित कर सकता है जो अपने दैनिक कामकाज के लिए LPG पर निर्भर हैं. हालांकि, 29 अक्टूबर तक 1 नवंबर, 2026 के लिए LPG की कीमतों में किसी बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. उपभोक्ताओं को सलाह है कि वे रिफिल बुक करने से पहले अपने LPG वितरक द्वारा जारी की गई नवीनतम दरों की जांच कर लें.

‘जीवन प्रमाण पत्र’ जमा करने की तारीख

सरकारी पेंशनर्स को अपनी पेंशन बिना किसी रुकावट के प्राप्त करते रहने के लिए हर साल ‘जीवन प्रमाण पत्र’ जमा करना होता है. 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनभोगी 1 नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से ही उपलब्ध है. आमतौर पर, इसे जमा करने की अंतिम तिथि हर साल 30 नवंबर होती है. यदि निर्धारित समय के भीतर प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है, तो पेंशन का भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है. यह तब तक रुका रहेगा जब तक कि आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कर दिए जाते.

ITR दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई गई

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने उन खास टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है, जिनके खातों का ऑडिट होना अनिवार्य है. ऐसे करदाताओं के लिए, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर, 2026 कर दी गई है. यह समय-सीमा विस्तार केवल करदाताओं की पात्र श्रेणियों के लिए है, न कि सभी व्यक्तियों के लिए.

विकलांगता पेंशन में सुधार 1 नवंबर से लागू नहीं होंगे

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में विकलांगता पेंशन सहायता का दायरा बढ़ाने के लिए कुछ बदलावों को मंजूरी दी है. इनमें विकलांगता की न्यूनतम सीमा को 80% से घटाकर 40% करना और पात्रता के लिए न्यूनतम आयु की शर्त को हटाना शामिल है. इन मंजूर किए गए सुधारों के तहत, 80 वर्ष से कम उम्र के पात्र लाभार्थियों के लिए केंद्रीय सहायता को बढ़ाकर 375 रुपए प्रति माह, और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों के लिए 625 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव है. तक संशोधित परिचालन दिशानिर्देश (operational guidelines) जारी नहीं किए गए हैं. इसलिए, इन बदलावों के 1 नवंबर से लागू होने की संभावना नहीं है. लाभार्थियों को आधिकारिक तौर पर लागू होने के विवरण का इंतजार करना चाहिए.

PNB क्रेडिट कार्ड शुल्क

पंजाब नेशनल बैंक 1 नवंबर से क्रेडिट कार्ड सर्विस शुल्क में बदलाव लागू करेगा. नए शुल्क ढांचे के तहत, योग्य वीजा (Visa) और रूपे (RuPay) क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के अनुरोधों के लिए 99 रुपए का शुल्क लगेगा. एक बिलिंग साइकिल में 50,000 रुपए से अधिक के यूटिलिटी बिल पेमेंट पर, कुल भुगतान राशि का 1 फीसदी शुल्क लगेगा. यह शुल्क प्रति ट्रांजेक्शन अधिकतम 2,000 रुपए तक हो सकता है. बैंक ने कैश विड्रॉल शुल्क और देर से भुगतान (लेट पेमेंट) शुल्क में भी बदलाव किया है. इस पर लागू GST अलग से लिया जाएगा. कार्डधारकों को अपने कार्ड पर लगने वाले शुल्कों की जानकारी के लिए PNB की संशोधित शुल्क सूची (fee schedule) देख लेनी चाहिए.

फास्टैग सालाना पास और नए लोकल पास के नियम

वाहन मालिकों को FASTag सालाना पास से जुड़ी दो अलग-अलग व्यवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए. मौजूदा देशव्यापी FASTag वार्षिक पास की कीमत FY 2026-27 के लिए 3,075 रुपए है (1 अप्रैल 2026 को इसे ₹3,000 से बढ़ाकर 3,075 रुपए किया गया था). यह पास योग्य गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए एक साल या 200 बार टोल पार करने तक (जो भी पहले पूरा हो) मान्य है. यह सुविधा चुनिंदा नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे टोल प्लाज़ा पर लागू होती है.

1 नवंबर 2026 से एक अलग ‘लोकल FASTag पास’ (रियायती दर वाला) भी उपलब्ध होगा. नए नियमों के अनुसार, जो लोग किसी नेशनल हाईवे टोल प्लाज़ा के 20 km के दायरे में रहते हैं, वे एक वार्षिक लोकल पास खरीद सकते हैं. नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित टोल प्लाज़ा के लिए इसका वार्षिक शुल्क 1,500 रुपए होगा, जबकि नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाज़ा के लिए यह शुल्क 3,000 रुपए होगा.

यह लोकल पास केवल उसी विशिष्ट टोल प्लाज़ा पर काम करेगा जिसके लिए इसे लिया गया है. इसे किसी दूसरे टोल प्लाज़ा पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. यह पास कुछ खास टोल सुविधाओं पर उपलब्ध नहीं होगा, जैसे कि ‘क्लोज्ड टोल कलेक्शन सिस्टम’ (closed toll collection system) वाले टोल या ऐसे टोल प्लाज़ा जहां कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता मौजूद है.

Breaking news. hindi news. Navabharat News. Latest news, in-depth analysis and opinion.
नवभारत न्यूज : छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा, देश, दुनिया और राज्यों की खबरों का विश्वसनीय मंच.

लेखक के बारे में
By Navabharat News Group