एअर इंडिया पेशाब मामले में गवाह अभियोजन के पक्ष में गवाही नहीं दे रहे हैं: अदालत

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कहा कि न्यूयॉर्क से नयी दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान में एक महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ पुलिस द्वारा नामित गवाह अभियोजन के पक्ष में गवाही नहीं दे रहे हैं.
अदालत ने मिश्रा की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए यह बात कही.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला ने अभियोजन और आरोपी की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनी तथा कहा कि वह मिश्रा की जमानत अर्जी पर मंगलवार (31 जनवरी) को आदेश जारी करेंगे. न्यायाधीश ने अदालत की कार्यवाही के दौरान कहा, ‘‘आपने (जांच एजेंसी ने) जो गवाह नामित किये हैं वे आपके पक्ष में गवाही नहीं दे रहे हैं…शिकायतकर्ता के बयान और इला बनर्जी (गवाह) के बयान में विरोधाभास है.’’

पुलिस ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा है कि इस घटना से भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हुई है. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह शर्मनाक हो सकता है लेकिन यह अलग मामला है, इसमें मत पड़िए. देखते हैं कि कानून इससे कैसे निपटता है.’’ अभियोजक ने यह भी दावा किया कि मिश्रा ने जांच में सहयोग नहीं किया और उन्होंने अपने सभी मोबाइल फोन बंद कर लिये थे. न्यायाधीश ने सवाल किया कि आरोपी को मामले में प्राथमिकी के बारे में कैसे पता चला, जिस पर अभियोजन ने कहा कि यह मीडिया के जरिये पता चला. न्यायाधीश ने अभियोजन से सवाल किया कि मीडिया को प्राथमिकी के बारे में कैसे पता चला.

अभियोजन ने अदालत को बताया, ‘‘यह हर जगह है.’’ अभियोजन ने कहा, ‘‘वह गवाह को प्रभावित कर सकते हैं. उन्होंने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़िता से संपर्क किया था.’’ न्यायाधीश ने सवाल किया कि आरोपी ने संदेश में क्या कहा था, जिस पर शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा, ‘‘धमकी भरे संदेश भेजे गये थे.’’ मिश्रा ने जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा कि जांच लंबित रहने के कारण शुरूआत में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत नामंजूर कर दी थी.

आरोपी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा, ‘‘अब यह (जांच) हो चुकी है और उन्होंने चालक दल के अन्य सदस्यों और गवाहों से पूछताछ कर ली है. साथ ही, उन्होंने टिकट का पैसा लौटाने और मेरे मुवक्किल के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की.’’ उन्होंने कहा कि मिश्रा के खिलाफ लगाई गईं सभी धाराएं जमानती हैं.

उल्लेखनीय है कि मिश्रा ने एअर इंडिया की एक उड़ान में पिछले साल 26 नवंबर को 70 वर्षीय एक महिला पर शराब के नशे में कथित तौर पर पेशाब कर दिया था. दिल्ली पुलिस ने महिला द्वारा एअर इंडिया से की गई शिकायत के आधार पर चार जनवरी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. बेंगलुरु पुलिस ने शहर के संजय नगर इलाके से मिश्रा को गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस की मदद की थी.

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