बांग्लादेश की अदालत ने हसीना पर हमला मामले में खालिदा के बेटे समेत सभी आरोपियों को किया बरी

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Sun, 01 Dec 2024 07:23 PM
बांग्लादेश की अदालत ने हसीना पर हमला मामले में खालिदा के बेटे समेत सभी आरोपियों को किया बरी
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ढाका. बांग्लादेश में ढाका उच्च न्यायालय ने रविवार को निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए 2004 में अवामी लीग की नेता शेख हसीना की रैली में हुए ग्रेनेड हमले के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और पूर्व राज्य मंत्री लुत्फोज्जमां बाबर सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया.

अटॉर्नी जनरल कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा, ”उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और तारिक रहमान सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया.” रहमान (57) बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं. ढाका के बंगबंधु एवेन्यू में अवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड हमले के बाद दो मामले – एक हत्या का और दूसरा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे. इस हमले में 24 लोग मारे गए और लगभग 300 लोग घायल हुए.

न्यायमूर्ति ए.के.एम. असदुज्जमां और न्यायमूर्ति सैयद इनायत हुसैन की पीठ ने मामले के सभी 49 आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि मामलों में निचली अदालत का फैसला ”अवैध” था. निचली अदालत ने इस मामले में आरोपी प्रतिबंधित हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी (हूजी) आतंकवादी संगठन के शीर्ष नेता मुफ्ती अब्दुल हन्नान के कबूलनामे के आधार पर यह फैसला सुनाया था. हन्नान को एक अन्य मामले के सिलसिले में फांसी की सजा दी गई है. उच्च न्यायालय ने कहा कि इकबालिया बयान कोई ठोस साक्ष्य नहीं है क्योंकि इसे बलपूर्वक लिया गया था और संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी उचित जांच नहीं की गई थी.

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