मप्र के मंत्री ने कर्नल सोफिया के खिलाफ ‘गटर की भाषा’ बोली, प्राथमिकी दर्ज हो: उच्च न्यायालय

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Wed, 14 May 2025 08:44 PM
मप्र के मंत्री ने कर्नल सोफिया के खिलाफ ‘गटर की भाषा’ बोली, प्राथमिकी दर्ज हो: उच्च न्यायालय
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जबलपुर. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ ”अपमानजनक” टिप्पणी करने और ”गटर की भाषा” का इस्तेमाल करने के लिए बुधवार को राज्य के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई और पुलिस को उनके खिलाफ शत्रुता और घृणा को बढ़ावा देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया.

अदालत ने यह भी कहा कि सशस्त्र बल ‘शायद इस देश में आखिरी संस्थान’ हैं जो ईमानदारी, अनुशासन, बलिदान, नि:स्वार्थ भाव, चरित्र, सम्मान और अदम्य साहस को दर्शाते हैं.’ कर्नल सोफिया ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर भारत के पक्ष को मीडिया के माध्यम से देश-दुनिया के सामने रखने वाली टीम का हिस्सा थीं. मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और आदिम जाति कल्याण मंत्री शाह ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने कर्नल सोफिया को “आतंकवादियों की बहन” के रूप में पेश करने की कोशिश की थी.

उन्होंने सोमवार को इंदौर के पास रामकुंडा गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए ये अपमानजनक टिप्पणियां की थीं. उनके बयानों का स्वत: संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने पुलिस को मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. अदालत ने पुलिस विभाग को बुधवार शाम छह बजे तक प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया और इस बारे में सूचित करने का भी निर्देश दिया.

खंडपीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य), 196 (1) (बी) (धर्म, जाति, भाषा या अन्य समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 197 (1) (सी) (बयान या कार्रवाई जो शत्रुता, या विभिन्न समूहों के बीच घृणा पैदा करता है) के तहत अपराधों के लिए शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया.

अदालत के आदेश में कहा गया है कि यह आज शाम तक किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं होने पर कल जब मामले की सुनवाई होगी तो अदालत राज्य के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ इस आदेश की अवमानना के लिए कार्यवाही पर विचार कर सकती है. अदालत ने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि यह आदेश तत्काल डीजीपी कार्यालय को भेजा जाए और सुनिश्चित किया जाए कि इसका पालन हो.

उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया, ”विभिन्न अखबारों और डिजिटल मीडिया में सोमवार को महू के अंबेडकर नगर के रायकुंडा गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हुई घटना के कारण इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेने के लिए यह अदालत मजबूर हुई है.” आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश सरकार के एक मौजूदा मंत्री, जिनका नाम विजय शाह है, ने भारतीय सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ ‘अभद्र भाषा’ का इस्तेमाल किया है.

अदालत ने कहा, “सशस्त्र बल, शायद इस देश में मौजूद आखिरी संस्थान है, जो ईमानदारी, उद्योग, अनुशासन, बलिदान, नि:स्वार्थ भाव, चरित्र, सम्मान और अदम्य साहस को दर्शाता है और जिसे इस देश का हर नागरिक अपनी पहचान समझता है, उसे विजय शाह ने निशाना बनाया है. उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ गटर की भाषा का इस्तेमाल किया है.” अपनी टिप्पणियों को लेकर चौतरफा आलोचनाओं में घिरने के बाद शाह ने सफाई देते हुए कहा था कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वह दस बार माफी मांगने को तैयार हैं. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शाह को मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है.

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