नवंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ आपकी जिंदगी पर असर करने वाले कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। 1 नवंबर 2026 से टोल पास, कमर्शियल LPG सिलेंडर, इनकम टैक्स रिटर्न और पेंशन से जड़े नियमों में बदलाव किया गया है। इनका असर वाहन चालकों, कारोबारियों, टैक्सपेयर्स और पेंशन लेने वाले बुजुर्गों पर पड़ सकता है।
टोल प्लाजा के लिए सालाना पास
टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को अब बार-बार टोल टैक्स चुकाने से राहत मिल सकती है। नए नियम के तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासी अपनी गाड़ी के लिए सालाना पास बनवा सकते हैं। नगरपालिका क्षेत्र से बाहर रहने वालों के लिए इसकी कीमत 1,500 रुपये सालाना रखी गई है। वहीं, शहरी और नगर निगम क्षेत्र में स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना पास की फीस 3,000 रुपये होगी। इससे नियमित रूप से टोल प्लाजा से गुजरने वाले स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी।
कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा
नवंबर की पहली तारीख से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 17 रुपये तक का इजाफा किया गया है। इसके बाद कोलकाता में इसकी कीमत बढ़कर 2,971 रुपये हो गई है। गैस महंगी होने से होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों और छोटे कारोबारियों का खर्च बढ़ सकता है। लेकिन इस बदलाव का सीधा असर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों पर नहीं पड़ेगा।
ITR दाखिल करने की तारीख में मिली राहत
इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले कुछ टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है। जिन लोगों के खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 का ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। पहले यह समयसीमा 31 अक्टूबर 2026 थी, जिसे अब बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दिया गया है।
पेंशनर्स 30 नवंबर तक जमा करें जीवन प्रमाण पत्र
पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर पेंशन भुगतान में परेशानी हो सकती है। इस बार प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। वहीं, बाकी पेंशनर्स 1 नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड पुराने नॉन-BS6 वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होकर 31 जनवरी 2027 तक जारी रहेगा। इसके अलावा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर स्थायी रोक लगाने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र हाईवे पुलिस का यह नियम भी 1 नवंबर से लागू हो गया है।