अदालत ने धनशोधन मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को नियमित जमानत दी

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Tue, 15 Nov 2022 10:15 PM
अदालत ने धनशोधन मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को नियमित जमानत दी
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नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में मंगलवार को नियमित जमानत दे दी. अदालत ने अभिनेत्री फर्नांडीज को यह कहते हुए जमानत प्रदान की कि आरोपी को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिये जमानत देने का मामला बनता है.

विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने फर्नांडीज को इस शर्त पर जमानत दी कि आरोपी अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगी. अदालत ने साथ ही अभिनेत्री को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कहे जाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश भी दिया.
अदालत ने कहा, ‘‘हालांकि मामले के गुणदोष पर बहुत कुछ व्यक्त किए बिना, जिसपर निश्चित रूप से मुकदमे पर सुनवायी के दौरान फैसला किया जाएगा, इस बात की जांच की जानी बाकी है कि क्या इस मामले में याचिकाकर्ता को क्या इस मामले में उन उपहारों और अपराध की आय को लेने के लिए आवेदक को जानकारी, इरादा या उसका संबंध था. इस लिहाज से मुझे लगता है कि आरोपी/आवेदक जमानत के रूप में राहत पाने की हकदार है, खासतौर पर तब जब उसे जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था.’’

उन्होंने कहा, ‘‘वर्तमान मामले में आरोपी या आवेदक के महिला होने के नाते, जिसे ईडी द्वारा वर्तमान मामले के तथ्यों और साक्ष्यों के मद्देनजर गिरफ्तार नहीं किया गया है, मेरे विचार से महिला होने के नाते वह निश्चित रूप से धारा 45 से छूट की हकदार है.’’ अदालत ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में, जब फर्नांडीज को मस्कट के लिए उड़ान भरने से पहले रोका गया था, तो उन्हें ईडी के सामने पेश होने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था, और उससे पहले वह जांच के दौरान दो मौकों पर पेश हो चुकी थीं.

अदालत ने कहा, ‘‘इसलिए मेरा मानना है कि ईडी के जवाब में बताई गई परिस्थिति से यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी/आवेदक ने देश से भागने की कोशिश की.’’ अदालत ने कहा कि वैसे भी ईडी की ओर से उठाई गई ऐसी आशंका अब कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आरोपी का पासपोर्ट एजेंसी के पास है.

न्यायाधीश ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को यह राहत दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर दी.
अदालत ने अभिनेता को बिना उसकी पूर्व अनुमति के देश नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया और कहा कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी. न्यायाधीश ने 31 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया था और फर्नांडीज को अदालत में पेश होने के लिए कहा था.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच के सिलसिले में फर्नांडीज को कई बार समन जारी किया. फर्नांडीज को पहली बार पूरक आरोपपत्र में एक आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था. ईडी के पहले आरोपपत्र और एक पूरक आरोपपत्र में फर्नांडीज का आरोपी के तौर पर उल्लेख नहीं किया गया था. हालांकि, दस्तावेजों में फर्नांडीज और साथी अभिनेत्री नोरा फतेही द्वारा दर्ज कराए गए बयानों के विवरण का उल्लेख किया गया था.

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