ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक व वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Fri, 14 Jul 2023 07:57 PM
ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक व वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित
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वाराणसी. उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक जांच कराने की मांग से संबंधित मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 21 जुलाई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. वाराणसी के जनपद न्­यायाधीश ए के विश्­वेश ने शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद 21 जुलाई तक के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया .

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया, ”हमने वजुखाने को छोड़ कर सम्पूर्ण ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक और वैज्ञानिक तरीके से जांच करने की मांग अदालत के समक्ष रखी थी. आज अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 21 जुलाई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया.” जैन ने बताया कि अपनी दलील में उन्होंने अदालत से कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर – ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को पूरे मस्जिद परिसर की पुरातात्विक जांच द्वारा ही हल किया जा सकता है.

उन्होंने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने अदालत के समक्ष ये दलील रखी कि पुरातात्विक सर्वेक्षण से परिसर को नुकसान पहुंच सकता है, जिस पर हमने अदालत के समक्ष परिसर को बिना नुकसान पहुंचाए आधुनिक तरीके से जांच कराने की मांग रखी. ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे कराने का आग्रह करते हुए वाराणसी की जिला अदालत में दायर याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने 22 मई को अपनी आपत्ति दाखिल की थी.

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