इमरान खान को अटक जेल से अडियाला जेल भेजने के लिए पार्टी ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Mon, 07 Aug 2023 07:21 PM
इमरान खान को अटक जेल से अडियाला जेल भेजने के लिए पार्टी ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया
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इस्लामाबाद. इमरान खान की पार्टी ने सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंजाब प्रांत की अटक जेल से रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में स्थानांतरित करने की मांग की.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के वकील ने एक याचिका में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से अपदस्थ प्रधानमंत्री को वहां स्थानांतरित करने का अनुरोध किया जहां ए-श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि उनके परिवार, वकीलों और उनके चिकित्सक डॉ. फैसल सुल्तान को उनसे मिलने की इजाजत दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अपने वकीलों, कानूनी टीम और परिवार से मिलना पार्टी अध्यक्ष का मौलिक अधिकार है.

खान (70) को इस्लामाबाद की एक अदालत द्वारा तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में “भ्रष्ट आचरण” का दोषी पाने और तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के कुछ समय बाद शनिवार को लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद, उन्हें पंजाब प्रांत के अटक शहर में अटक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, हालांकि अदालत ने अपने आदेश में अधिकारियों को उन्हें रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में रखने का निर्देश दिया था.

जियो न्यूज की खबर के अनुसार, एक अलग घटनाक्रम में यह बताया गया कि खान को अटक जेल में ‘सेल नंबर 2’ में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां उच्च सुरक्षा और “बेहतर सुविधाएं” हैं. ‘सेल नंबर 2’ का आकार पिछली कोठरी से बड़ा है और इसमें एक मेज, कुर्सी, गद्दा और पलंग है.

याचिका में कहा गया, “याचिकाकर्ता बचपन से ही एक संपन्न परिवार से हैं, और बाद में अपनी शिक्षा, आदतों और समाज में सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के कारण वह बेहतर जीवन जीते आए हैं…ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और …पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं….” इसमें कहा गया, “याचिकाकर्ता की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति, उनकी शिक्षा और बेहतर जीवन शैली के आदी होने को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता पाकिस्तान जेल नियमों के नियम 248 के साथ पढ.े गए नियम 243 के संदर्भ में ए-क्लास सुविधाओं के हकदार हैं.” जियो न्यूज की खबर के अनुसार, ‘पीटीआई’ अध्यक्ष के लिए डॉक्टरों की एक टीम नियुक्त की गई है और वह दो पालियों में उनकी जांच करेगी.

उनकी गिरफ्तारी के बाद,न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने अपने फैसले में लिखा “पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा के आरोप साबित हो गए हैं” और खान को तीन साल की जेल तथा एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ-साथ उनकी तत्काल गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

खान के वकील नईम हैदर पंजोथा के माध्यम से सोमवार को दायर याचिका में कहा गया कि खान को “9 गुणा 11 फुट की छोटी कोठरी” में रखा जा रहा है. इसमें आगे अपील की गई कि ‘पीटीआई’ के अध्यक्ष की कानूनी टीम, निजी चिकित्सक और परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की अनुमति दी जाए.

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