झीरम घाटी हमला: नए जांच आयोग की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Wed, 11 May 2022 09:09 PM
झीरम घाटी हमला: नए जांच आयोग की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक
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बिलासपुर. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच के लिए गठित नए आयोग की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुए नक्सली हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हुई थी.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विवेक शर्मा ने बुधवार को बताया कि मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति आरसीएस सामंत की खंडपीठ ने झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच के लिए गठित नए आयोग की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. विधानसभा में विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक ने राज्य शासन द्वारा गठित नए आयोग की वैधानिकता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी. न्यायालय ने इस मामले में राज्य शासन तथा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी.

शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा झीरम घाटी नक्सली हमला मामले में नया जांच आयोग गठित करने के बाद कौशिक ने एक जनहित याचिका दायर कर आयोग की वैधानिकता को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2013 में हुए झीरम घाटी नक्सली हमले के बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता वाले एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था. आयोग ने छह नवंबर, 2021 को जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी थी, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने नियमानुसार जांच रिपोर्ट छह माह के भीतर विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की और 11 नवंबर वर्ष 2021 को दो-सदस्यीय नया आयोग गठित कर दिया.

अधिवक्ता के अनुसार, याचिका में कहा गया है कि एक न्यायिक आयोग जिस मामले की जांच कर चुका है, उसी मामले की दोबारा जांच के लिए नए आयोग का गठन नहीं किया जा सकता. याचिका में यह भी कहा गया है कि नए आयोग का गठन राजनैतिक दुर्भावनावश किया गया है. याचिका में नए आयोग के गठन को अवैधानिक बताते हुए उसे भंग करने की मांग की गई है.

शर्मा ने बताया कि अदालत के समक्ष बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई, सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने झीरम घाटी नक्सली हमले के लिए गठित नए आयोग की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि न्यायालय ने इस मामले में राज्य शासन तथा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले में अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी.

गौरतलब है कि नक्सलियों ने बस्तर के झीरम घाटी में प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल के नेतृत्व में निकली परिवर्तन यात्रा पर घात लगाकर हमला कर दिया था. इस हमले में पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी.

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