अनुच्छेद 370 संविधान में एक अस्थायी प्रावधान था: शाह

नयी दिल्ली. गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि जम्मू – कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला और अब निरस्त किया जा चुका अनुच्छेद 370 शुरू से ही एक ‘अस्थायी’ प्रावधान था और संविधान निर्माताओं ने इसे ‘समझदारी’ से वहां रखा था.

विधायी मसौदा तैयार करने को लेकर संसद, राज्य विधानसभाओं, विभिन्न मंत्रालयों और वैधानिक निकायों के केंद्र और राज्यों के अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए शाह ने यह भी कहा कि अगर किसी कानून का मसौदा अच्छी तरह से तैयार किया जाता है, तो ‘किसी भी अदालत को किसी भी कानून का कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है’.

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