
नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए दो वकीलों के नामों की सिफारिश की. प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने केंद्र से बिभु दत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद के नामों की सिफारिश की. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 21 फरवरी को अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से गुरु और प्रसाद के नामों की इसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी. कॉलेजियम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने सिफारिश पर सहमति जताई है.
इसने कहा कि गुरु की फाइल में न्याय विभाग द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि अभ्यर्थी की ईमानदारी पर कोई सवालिया निशान नहीं है. कॉलेजियम ने कहा कि प्रसाद की फाइल में न्याय विभाग द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि अभ्यर्थी की व्यक्तिगत और पेशेवर छवि अच्छी है तथा उनकी ईमानदारी के बारे में कोई प्रतिकूल बात सामने नहीं आई है. इसने कहा, ”उक्त अ्भ्यियथयों से जुड़े सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए कॉलेजियम का विचार है कि अभ्यर्थी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं.”



