क्रूज मादक पदार्थ जब्ती रिश्वत मामला : आरोपी सैम डिसूजा को नहीं मिली अंतरिम राहत

मुंबई. जहाज कॉर्डेलिया से मादक पदार्थ की जब्ती के बाद बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को नहीं फंसाने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने से जुड़े मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी सैनविले उर्फ सैम डिसूजा को अंतरित राहत देने से इंकार कर दिया. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े भी इस मामले में आरोपी हैं.

डिसूजा ने अधिवक्ता पंकज जाधव के माध्यम से याचिका दायर कर उनके खिलाफ मामला खत्म करने का अनुरोध किया है. डिसूजा ने अपनी याचिका पर फैसला होने तक गिरफ्तारी जैसी किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम सरंक्षण का भी अनुरोध किया है. हालांकि, न्यायमूर्ति अभय आहूजा और न्यायमूर्ति एम.एम. सथाये की अवकाशकालीन पीठ ने डिसूजा को किसी भी तरह का अंतरिम संरक्षण देने से इंकार कर दिया.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को कॉर्डेलिया क्रूज मादक पदार्थ मामले में नहीं फंसाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
गौरतलब है कि एनसीबी द्वारा तीन अक्टूबर, 2021 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए गए आर्यन खान को 25 दिन जेल में बिताने के बाद 28 अक्टूबर, 2021 को बम्बई उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी. एनसीबी ने 27 मई, 2022 को आर्यन खान को ‘क्लीन चिट’ देते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ 6,000 पृष्ठ का आरोप पत्र दाखिल किया था.

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