भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और लालजी गोधू को हींग पाउडर बेचने से रोक दिया है।
खाने-पीने की चीजों की जांच करने वाली सरकारी संस्था FSSAI ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स की कंपाउंडेड हींग की बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी है. यह रोक कंपनी की हींग के सभी वेरिएंट पर अगले आदेश तक लागू रहेगी. FSSAI ने यह कार्रवाई जांच में हींग के तय मानकों पर खरा नहीं उतरने के बाद की है. इसी तरह की कार्रवाई पुरानी हींग कंपनी लालजी गोधू एंड कंपनी के खिलाफ भी की गई है.
गंभीर साफ-सफाई संबंधी कमियों के चलते ‘क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड’ का भी FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
दूसरी ओर टेस्ट में सैंपल ‘असुरक्षित’ (Unsafe) पाए जाने के बाद ‘एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ को अपने प्री-पैक्ड जीरा पाउडर को तत्काल वापस मंगाने का निर्देश दिया गया है।
FSSAI ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स की कंपाउंडेड हींग की बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी है. यह रोक कंपनी की हींग के सभी वेरिएंट पर अगले आदेश तक लागू रहेगी. हींग के तय मानकों पर खरा नहीं उतरने के बाद कार्रवाई हुई है. इसी तरह की कार्रवाई पुरानी हींग कंपनी लालजी गोधू एंड कंपनी के खिलाफ भी की गई है.
यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा, जब तक कंपनी फूड सेफ्टी मानकों पालन नहीं करती है। इसके अलावा, एवरेस्ट के तीन अन्य मसालों में भी गड़बड़ी पाई गई है, जैसे एग करी मसाला, एवरेज चिकन मसाला और एवरेस्ट गरम मसाला पर भी कार्यवाही हो गई है।
हैरानी की बात है कि कंपनी FSSAI की बातों को नजरंदाज कर रही थी, यहां तक मानको को भी माने से इंकार कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद कंपनी ने अपनी गलती मानी।
@fssaiindia