इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति देने वाले आदेश पर उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Tue, 23 Jul 2024 07:21 PM
इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति देने वाले आदेश पर उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक
ऑडियो सुनें

मुंबई. बंबई उच्च न्यायालय ने शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को यूरोप की यात्रा पर जाने की अनुमति देने वाले विशेष अदालत के आदेश पर मंगलवार को अंतरिम रोक लगा दी. इंद्राणी मुखर्जी पर 2012 में अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है और वह फिलहाल जमानत पर है.

न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल की एकल पीठ ने कहा कि विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर न्यायमूर्ति एस सी चांडक की नियमित पीठ के समक्ष 29 जुलाई को सुनवाई की जाएगी. न्यायमूर्ति चांडक मंगलवार को उपलब्ध नहीं थे. सीबीआई ने न्यायमूर्ति कोतवाल की वैकल्पिक पीठ के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी. हालांकि न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा कि बेहतर होगा कि याचिका पर नियमित पीठ सुनवाई करे. उन्होंने कहा कि तब तक विशेष अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है.

इंद्राणी के वकील रंजीत सांगले ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह वैसे भी यात्रा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं है.
विशेष सीबीआई अदालत ने 19 जुलाई को इंद्राणी को अगले तीन महीनों के दौरान बीच-बीच में दस दिनों के लिए यूरोप (स्पेन और ब्रिटेन) की यात्रा करने की अनुमति दी थी. जांच एजेंसी के वकील श्रीराम शिरसाट ने मंगलवार को अदालत को बताया कि इंद्राणी हत्या के एक मामले में मुख्य आरोपी है, जिसकी सुनवाई अभी जारी है.

उन्होंने दलील दी कि इस समय आरोपी को देश छोड़ने की इजाजत देना उचित नहीं होगा. विशेष अदालत ने अनुमति देते हुए इंद्राणी पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं. अदालत ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान उन्हें कम से कम एक बार भारतीय दूतावास या उसके संबद्ध राजनयिक मिशन के कार्यालय में उपस्थित होना होगा और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा. अदालत ने उसे दो लाख रुपये की राशि जमा करने का भी निर्देश दिया.

Breaking news. hindi news. Navabharat News. Latest news, in-depth analysis and opinion.
नवभारत न्यूज : छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा, देश, दुनिया और राज्यों की खबरों का विश्वसनीय मंच.

लेखक के बारे में
By Yogesh Kumar Sahu