हिजाब पर फैसले देने वाले न्यायाधीशों को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी: कर्नाटक के मुख्यमंत्री
बेंगलुरु. हिजाब पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत तीन न्यायाधीशों की जान को खतरे के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार ने तीनों न्यायाधीशों को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का फैसला किया है.
इस संबंध में एक व्यक्ति को तमिलनाडु में गिरफ्तार किया जा चुका है. मुख्यमंत्री ने इस मामले में ‘छद्म धर्मनिरपेक्षता’ और लोगों की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक को मामले की जांच करने और तमिलनाडु में गिरफ्तार किये गये युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए कहा है.
मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जे. एम. खाजी की तीन सदस्यीय पीठ ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इस याचिका में कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी. विधान सौध पुलिस ने शनिवार को एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक वीडियो क्लिप को लेकर प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें एक व्यक्ति तमिल में बोल रहा था और तीन न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी दे रहा था.
बोम्मई ने कहा, ‘तमिलनाडु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित तीन न्यायाधीशों को मौत की धमकी का मामला दर्ज किया गया है. कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें इस देश की व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर रही हैं. ऐसा अतीत में कभी नहीं हुआ था.’’ बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को न्यायपालिका के फैसले का पालन करना चाहिए और इस व्यवस्था में अपील करने का मौका है.
बोम्मई ने कहा कि फिर भी कुछ ताकतें लोगों को व्यवस्था के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तमिलनाडु पुलिस ने न्यायाधीशों को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में शनिवार को मदुरै में तमिलनाडु तौहीद जमात (टीएनटीजे) नामक संगठन के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि रहमतुल्ला नामक व्यक्ति ने परोक्ष रूप से धमकी देते हुए झारखंड में एक जिला न्यायाधीश को पिछले साल सुबह की सैर के दौरान एक वाहन द्वारा कुचले जाने का जिक्र किया था.