नेहा हिरेमठ हत्याकांड: आरोपी फैयाज को जमानत देने से अदालत का इनकार

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Mon, 04 Aug 2025 11:07 PM
नेहा हिरेमठ हत्याकांड: आरोपी फैयाज को जमानत देने से अदालत का इनकार
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हुब्बली. हुब्बली की एक अदालत ने 2024 में कॉलेज परिसर में 23 वर्षीय छात्रा की हत्या करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पल्लवी बी आर ने आरोपी फैयाज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा हिरेमठ एमसीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी. नेहा ने फैयाज के प्रस्ताव को कथित तौर पर अस्वीकार कर दिया था जिसके बाद आरोपी ने बीवीबी कॉलेज परिसर में उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी.

आरोपी फैयाज (23) ने एमसीए की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और बीसीए पाठ्यक्रम के दौरान नेहा उसके साथ पढ़ती थी.
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए नेहा के पिता हिरेमठ भावुक हो गए. उन्होंने ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा, ”न्यायाधीश ने उस व्यक्ति को ज.मानत देने से इनकार कर दिया जिसने मेरी बेटी की जान ले ली. यह हमारी पहली जीत है.” उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी को मृत्युदंड नहीं मिल जाता, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी.

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