नेपाल की शीर्ष अदालत ने ‘सीरियल किलर’ चार्ल्स शोभराज को रिहा करने का दिया आदेश

काठमांडू. नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को ‘बिकिनी किलर’ के नाम से कुख्यात फ्रांसीसी ‘सीरियल किलर’ चार्ल्स शोभराज को उसकी सेहत के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया. शोभराज हत्या के आरोप में वर्ष 2003 से 19 साल जेल की सजा काट रहा है.
उच्चतम न्यायालय के सूत्रों के मुताबिक न्यायमूर्ति सपना प्रधान मल्ला और न्यायमूर्ति तिलक प्रसाद श्रेष्ठ की संयुक्त पीठ ने 78 वर्षीय शोभराज को जेल से रिहा करने का फैसला सुनाया.

सर्वोच्च अदालत ने शोभराज की उस याचिका पर यह फैसला सुनाया जिसमें उसने दावा किया है कि वह उसके लिए निर्धारित अवधि से अधिक का समय जेल में बिता चुका है. नेपाल में उन कैदियों को रिहा करने का विधिक प्रावधान है जो कारावास के दौरान अच्छे चाल-चलन के साथ सजा का 75 फीसदी हिस्स जेल में बिता चुके हों.

अदालत ने अपने फैसले में संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे 15 दिनों के अंदर शोभराज के स्वदेश लौटने की व्यस्था करें. अपनी याचिका में शोभराज ने दावा किया था कि वह नेपाल के वरिष्ठ नागरिकों को दी गई ‘छूट’ के अनुरूप अपनी जेल की सजा पूरी कर चुका है.

उसने दावा किया वह दी गई 20 साल की सजा में से 17 साल पहले ही जेल में बिता चुका है और अच्छे चाल-चलन के कारण उसे रिहा करने की सिफारिश पहले ही की जा चुकी है. शोभराज को अगस्त, 2003 में काठमांडू के एक ‘कसीनो’ से पकड़ा गया था. भक्तपुर की जिला अदालत ने वर्ष 1975 में एक कनाडाई नागरिक लौरेंट कैरिएरे और एक अमेरिकी नागरिक कोनी जो ब्रोंजिच की हत्या के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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