आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को मिली बड़ी राहत…

Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Mon, 01 May 2023 09:51 PM
आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को मिली बड़ी राहत…

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत मिली है. 58 फ़ीसदी आरक्षण को हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है. इसके साथ ही 58 फीसदी आरक्षण के आधार पर भर्ती के आदेश का रास्ता साफ हो गया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी. कल मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर होने पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता की पहली राशि अंतरित करने वाले कार्यक्रम में शिक्षित बेरोजगारों को भरोसा दिलाते हुए कहा आरक्षण बिल में हस्ताक्षर होने पर भर्ती होगी। जिसके बाद अखबारों में सिर्फ भर्ती के ही विज्ञापन दिखेंगे।

By Nandkishoryadav