नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत मिली है. 58 फ़ीसदी आरक्षण को हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है. इसके साथ ही 58 फीसदी आरक्षण के आधार पर भर्ती के आदेश का रास्ता साफ हो गया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी. कल मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर होने पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता की पहली राशि अंतरित करने वाले कार्यक्रम में शिक्षित बेरोजगारों को भरोसा दिलाते हुए कहा आरक्षण बिल में हस्ताक्षर होने पर भर्ती होगी। जिसके बाद अखबारों में सिर्फ भर्ती के ही विज्ञापन दिखेंगे।
आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को मिली बड़ी राहत…
Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Mon, 01 May 2023 09:51 PM
ऑडियो सुनें
नवभारत डिजिटल टॉप स्टोरी
- 1 शादी-ब्याज के सीजन से पहले होटल कारोबार में उछाल, अगले साल के लिए भी मिल रही है बुकिंग
- 2 दाम बढ़ाने के बावजूद उपभोक्ता उपकरण कंपनियों को त्योहारी बिक्री में दोहरे अंक की वृद्धि की उम्मीद
- 3 पुलिसर्किमयों पर तीन महिला पत्रकारों का यौन उत्पीड़न का आरोप, अपराध शाखा जांच में जुटी
- 4 केतन अग्रवाल हत्याकांड: 1801 चैट रिकवर, सिया की ChatGPT और इंटरनेट सर्च से सामने आए अहम सुराग
By Nandkishoryadav
Tags: