श्रद्धा हत्या: अदालत ने पुलिस को प्राथमिकी के इस्तेमाल से रोकने के लिए उच्च न्यायालय जाने को कहा

नयी दिल्ली. एक सत्र अदालत ने सोमवार को टीवी समाचार चैनल ‘आज तक’ को निर्देश दिया कि वह श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के नार्को विश्लेषण और मनोवैज्ञानिक आकलन की सामग्री का तीन दिन तक प्रसारण न करे.
अदालत ने दिल्ली पुलिस को हत्या के मामले में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित किसी भी सामग्री का किसी भी रूप में इस्तेमाल करने से टीवी समाचार चैनल को रोकने के लिए अर्जी में अनुरोध के संबंध में उच्च न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता प्रदान की.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने ‘आजतक’ और अन्य मीडिया चैनल को मामले में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित सामग्री का प्रसारण नहीं करने का आदेश जारी करने को लेकर दिल्ली पुलिस की एक अर्जी पर सुनवाई की. न्यायाधीश कक्कड़ ने आदेश में कहा कि समाचार चैनल ‘आज तक’ मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और ‘वॉयस लेयर टेस्ट’, ‘नार्को एनालिसिस टेस्ट’ और डॉ प्रैक्टो ऐप पर रिकॉर्ड की गई बातचीत की सामग्री का अगले तीन दिन यानी 20 अप्रैल तक प्रसारण/प्रकाशन/प्रसार नहीं करेगा.

पूनावाला पर अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और कई टुकड़े कर शव को राष्ट्रीय राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में फेंकने का आरोप है. अर्जी का निपटारा करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली पुलिस प्राथमिकी की सामग्री का इस्तेमाल करने से चैनल को रोकने के संबंध में लिए उच्च न्यायालय का रुख करने के लिए स्वतंत्र है.

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