नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल के उस निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार को बृहस्पतिवार को विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया था.
न्याययमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि बृहस्पतिवार को विधानसभा में कार्यवाही राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना की याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी. बहुमत साबित करने के राज्यपाल के निर्देश के खिलाफ याचिका पर शीर्ष अदालत ने विधानसभा सचिव और अन्य को नोटिस भी जारी किया.
पीठ ने कहा, “हमने यह संक्षिप्त आदेश लिखा है. हम राज्यपाल के शक्ति परीक्षण के निर्देश पर रोक नहीं लगा रहे हैं. हम रिट याचिका में नोटिस जारी कर रहे हैं. आप पांच दिनों में जवाब दायर कर सकते हैं. हम 11 जुलाई को अन्य मामलों के साथ मेरिट पर सुनवाई करेंगे. कल की कार्यवाही इस याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगी.”