फिल्म की रिलीज़ को अंतिम समय पर नहीं रोकना चाहिए: उच्च न्यायालय

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Thu, 24 Aug 2023 09:30 PM
फिल्म की रिलीज़ को अंतिम समय पर नहीं रोकना चाहिए: उच्च न्यायालय
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मुंबई. बंबई उच्च न्यायालय ने आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म ‘ड्रीम गर्ल 2’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि फिल्मों को ऐन वक्त पर रिलीज होने से नहीं रोका जाना चाहिए. फिल्म शुक्रवार (25 अगस्त) को रिलीज होने वाली है. न्यायमूर्ति रियाज चागला की एकल पीठ ने आशिम बागची की ओर से दायर याचिका पर 22 अगस्त को सुनवाई की. याचिका में दावा किया गया था कि फिल्म की कहानी उस पटकथा जैसी है जिसे उन्होंने मई 2007 में फिल्म स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में पंजीकृत कराया था.

बागची ने अपनी याचिका के लंबित रहने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की. न्यायमूर्ति चागला ने कहा कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का आग्रह करने वाली याचिका 18 अगस्त को दायर की गई और प्रतिवादी को इसका जवाब देने का अवसर नहीं मिला है.

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, “यह अच्छी तरह से स्थापित बात है कि अंतिम समय में फिल्मों को उनकी रिलीज से नहीं रोका जाना चाहिए. अंतरिम आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए प्रतिवादी को एक अवसर दिया जाना जरूरी है.” पीठ ने प्रतिवादियों (बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, कंपनी की निदेशक एकता कपूर और शोभा कपूर, फिल्म के लेखक थिंक इंक पिक्चज़र् लिमिटेड के राज शांडिल्य और नरेश कथूरिया) को याचिका के जवाब में अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की.

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