अदालत ने राहुल गांधी की नागरिकता मामले में दस्तावेज पेश करने के लिए स्वामी को समय दिया

Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Wed, 09 Oct 2024 01:17 PM
अदालत ने राहुल गांधी की नागरिकता मामले में दस्तावेज पेश करने के लिए स्वामी को समय दिया
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नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित याचिका की एक प्रति दाखिल करने के लिए समय दे दिया।

स्वामी ने अदालत को बताया कि उन्होंने याचिका की प्रति प्राप्त कर ली है और इस मामले में की गईं प्रार्थनाएं उनकी दलीलों से भिन्न हैं। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह पिछले आदेश के अनुपालन में दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल करें तथा उनकी याचिका पर अगली सुनवाई छह नवंबर को तय की।

पीठ स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

स्वामी ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया कि वह लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी के खिलाफ उनके द्वारा दायर किए गए अभ्यावेदन पर स्थिति रिपोर्ट पेश करे।

शुरुआत में स्वामी ने दलील दी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित मामले का उनके मामले से कोई लेना-देना नहीं है और प्रार्थनाएं पूरी तरह से अलग हैं।

इस पर पीठ ने कहा, ह्लठीक है, हम देखेंगे।ह्व इससे पहले, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर याचिका की प्रति प्राप्त करने के लिए समय दिया था।

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