सेना अधिकारी को ‘प्रताड़ित’ करने का मामला: ओडिशा पुलिस ने चार र्किमयों का निलंबन आदेश रद्द किया

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Tue, 20 May 2025 09:03 PM
सेना अधिकारी को ‘प्रताड़ित’ करने का मामला: ओडिशा पुलिस ने चार र्किमयों का निलंबन आदेश रद्द किया
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भुवनेश्वर. ओडिशा पुलिस ने उन पांच र्किमयों में से चार का निलंबन आदेश रद्द कर दिया है जिन्हें पिछले साल सितंबर में एक सैन्य अधिकारी को कथित रूप से प्रताड़ित करने और उसकी मंगेतर के ह्लयौन उत्पीड़नह्व के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा था. आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई.

कथित घटना 15 सितंबर, 2024 को हुई थी, जब सेना अधिकारी और उनकी मंगेतर ‘रोड रेज’ की शिकायत दर्ज कराने यहां भरतपुर थाने पहुंचे थे. पुलिस महानिदेशक वाई बी खुरानिया द्वारा सोमवार रात जारी आदेश में कहा गया कि भरतपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक दीनाकृष्ण मिश्रा निलंबित रहेंगे.

इसमें कहा गया कि एक उपनिरीक्षक, दो सहायक उपनिरीक्षक और एक कांस्टेबल का निलंबन आदेश वापस ले लिया गया है. राज्य सरकार ने आरोपों की न्यायिक जांच और अपराध शाखा से जांच कराने का आदेश दिया था. ओडिशा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश चितरंजन दास की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग ने मार्च में राज्य के गृह विभाग को 282 पृष्ठों की जांच रिपोर्ट सौंपी थी.

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