Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Fri, 10 Jul 2026 03:29 PM
नई दिल्ली: चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की अपील खारिज हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को चेक बाउंस के मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की सजा को बरकरार रखा और उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राजपाल यादव की अपील खारिज कर दी गई है।
क्या फिर जेल जाएंगे राजपाल यादव?
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में क्या?
- चेक बाउंस के मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की सजा बरकरार रखी गई। उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई।
- जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव को सात शिकायतों में से हर एक में शिकायतकर्ता को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
- हालांकि, जज ने साफ किया कि एक्टर की ओर से पहले ही चुकाए गए लगभग 2 करोड़ रुपये को इसमें एडजस्ट किया जाएगा।
- कोर्ट ने राजपाल यादव को इस फैसले के खिलाफ अपील करने वाली अदालत में जाने के लिए दो महीने का समय भी दिया।
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