फांसी की सजा : आरोपी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, कोर्ट का बड़ा फैसला, नीला ड्रम हत्याकांड

Author: Navabharat News Group
UPDATED: Wed, 14 Oct 2026 05:11 PM
फांसी की सजा : आरोपी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, कोर्ट का बड़ा फैसला, नीला ड्रम हत्याकांड
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उत्तर प्रदेश के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में आज, 14 अक्टूबर 2026 को जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।

करीब 13 महीने तक चली बहस, 127 तारीखें और 22 से अधिक गवाहों के बयान के बाद आज कोर्ट ने फैसले का ऐलान किया। जिला कोर्ट ने दोनों आरोपियों मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है।

मर्चेंट नेवी के पूर्व कर्मचारी सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को अदालत पहले ही दोषी करार दे चुकी थी। अब दोनों के लिए अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है।

सजा सुनाए जाने से पहले बुधवार सुबह अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों दोषियों से सवाल किए। जज ने उनसे पूछा कि क्या वे कुछ कहना चाहते हैं। इस पर दोनों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।

हालांकि आरोपियों के वकील ने यह हवाला दिया था कि महिला के दो छोटे बच्चे हैं, वे अनाथ हो जाएंगे इसलिए फांसी की सजा ना दी जाए

क्या है पूरा मामला?
मार्च 2025 में मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से बंद कर दिया गया। मामले की जांच और लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने 30 सितंबर 2026 को मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया था।

सौरभ की मां पहुंचीं कोर्ट, दोषियों को फांसी देने की मांग!

नीला ड्रम केस में आज फैसले पर सबकी नजरें टिकी है। मृतक सौरभ राजपूत की मां परिवार के साथ बेटे को न्याय दिलाने कोर्ट पहुंचीं। सौरभ की मां ने मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा देने की मांग की थी जो पूरी हुई। फेसले के बाद उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।

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