न्यायालय ने अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में अपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Tue, 30 Aug 2022 07:09 PM
न्यायालय ने अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में अपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक
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नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के मामले में फौजदारी कार्यवाही पर रोक लगा दी है. झारखंड की एक अदालत ने पटेल को समन जारी किए थे. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी एस नरंिसह की पीठ ने अभिनेत्री की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया.

शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (चेक बाउंस)के तहत दंडनीय अपराध के लिये कानून के अनुरूप कार्यवाही की जाए. पीठ ने कहा, ‘‘ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत आने वाले दंडनीय अपराध के संबंध में ही नोटिस जारी करें. भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक रहेगी.’’ शीर्ष अदालत ने यह आदेश पटेल द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के पांच मई 2022 के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई एक याचिका पर दिया है. उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री के खिलाफ शिकायत के संबंध में रांची की एक निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी.

अभिनेत्री के खिलाफ शिकायत निर्माता अजय कुमार ंिसह ने दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार, ंिसह ने ‘देसी मैजिक’ नाम से एक फिल्म बनाने के लिए अभिनेत्री के बैंक खाते में 2.5 करोड़ रूपये अंतरित किये थे, लेकिन पटेल ने न तो फिल्म में काम किया और न ही धनराशि लौटाई. उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सभी आरोपी उक्त धन लौटाए जाने के पात्र हैं.

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