रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में राबड़ी देवी, दो बेटियों को अंतरिम जमानत मिली

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Fri, 09 Feb 2024 09:47 PM
रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में राबड़ी देवी, दो बेटियों को अंतरिम जमानत मिली
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नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती तथा हेमा यादव को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आरोपी व्यक्तियों देवी, भारती, यादव और हृदयानंद चौधरी द्वारा दायर नियमित जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश पारित किया.

न्यायाधीश ने कहा, ”किसी भी याचिका को रिकॉर्ड पर लाने के लिए ईडी की विशिष्ट दलील को ध्यान में रखते हुए, जवाब दाखिल होने के बाद आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा. आवेदकों/अभियुक्तों को तब तक अंतरिम जमानत दी जाती है. ईडी अगली तारीख से पहले आरोपियों की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करेगी.” ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मामले में अदालत द्वारा जारी समन के अनुपालन में आरोपी अदालत में पेश हुए.

अदालत ने कार्यवाही के दौरान ईडी से पूछा कि उसे आरोपियों की हिरासत की आवश्यकता क्यों है जबकि उसने अपनी जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था. विशेष लोक अभियोजक ने जवाब दिया कि हालांकि आरोपियों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था, फिर भी किसी भी प्रासंगिक परिस्थिति को रिकॉर्ड पर लाने के लिए जवाब दाखिल करना आवश्यक है.

आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने जमानत का अनुरोध करते हुए दावा किया कि ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं होने के कारण आरोपी जमानत के हकदार थे. अंतरिम जमानत एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानत बांड पर दी गई. न्यायाधीश ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद आरोपियों को समन जारी किया था.

कथित घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान रेल मंत्री थे.
आरोप है कि 2004 से 2009 तक, भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह ”डी” पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था और बदले में, इन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री प्रसाद के परिवार के सदस्यों और ‘ए के इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड’ को हस्तांतरित कर दी थी. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज ईडी मामला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत से सामने आया है.

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