ED ने धनशोधन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को समन जारी किया

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Wed, 02 Nov 2022 08:45 PM
ED ने धनशोधन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को समन जारी किया
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नयी दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में कथित अवैध खनन से जुड़े धनशोधन के एक मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीन नवंबर को पूछताछ के लिए समन जारी किया है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. सोरेन (47) से बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 11 बजे राज्य की राजधानी रांची में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है.

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत सोरेन से पूछताछ के साथ ही उनका बयान दर्ज करना चाहती है. सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह संस्थाओं का ‘दुरुपयोग’ कर रही है क्योंकि वह राजनीतिक रूप से उनका सामना नहीं कर सकती.

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता सोरेन ने ट्वीट किया, ‘‘’हमारे विपक्ष के अनुरोध पर हमें भी बुलाया गया है. ईडी कितनी ताकतवर है यह दिखाने की कोशिश की गई है..लोग उन्हें प्रत्येक साजिश का जवाब देंगे.’’ ईडी ने इससे पहले सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा और दो अन्य लोगों- स्थानीय बाहुबली बच्चू यादव तथा प्रेम प्रकाश को इस मामले में गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने दावा किया है कि उसने राज्य में अवैध खनन के अपराध से अर्जित धन का ‘‘पता लगा लिया’’ है जो अब तक 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है.

ईडी ने अवैध खनन और जबरन वसूली की कथित घटनाओं से जुड़े मामले में आठ जुलाई को मिश्रा और उनके कथित सहयोगियों से जुड़े 19 परिसरों पर छापा मारा था, जिसके बाद मामले की जांच आरंभ हुई. इन जगहों में झारखंड में साहिबगंज, बरहैट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा शामिल हैं.

ईडी ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद कहा था, ‘‘पीएमएलए जांच से खुलासा हुआ है कि पंकज मिश्रा, जिसे मुख्यमंत्री और बरहैट के विधायक का प्रतिनिधि होने के नाते राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, अपने सहयोगियों के माध्यम से साहिबगंज और उसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन कारोबार और क्षेत्रीय नौका परिवहन सेवाओं को नियंत्रित करता है.’’ सोरेन झारखंड के साहिबगंज जिले की बरहैट विधानसभा सीट से विधायक हैं.

जांच एजेंसी ने कहा, ‘‘वह (मिश्रा) साहिबगंज में विभिन्न खनन स्थलों पर स्टोन चिप्स और बोल्डर के खनन के साथ-साथ विभिन्न क्रशर के संचालन से जुड़े मामलों में अच्छा-खासा नियंत्रण रखता है.’’ आरोप पत्र में, ईडी ने कहा कि उसने एक सीलबंद लिफाफा बरामद किया जिसमें बैंक आॅफ इंडिया, साहिबगंज में श्री हेमंत सोरेन के नाम से एक पासबुक और दो हस्ताक्षरित चेक वाली दो चेक बुक थीं, जो इस नाम वाले खाते से संबंधित थे.

एजेंसी ने आरोपपत्र में कहा कि ईडी द्वारा जब्त की गई अन्य वस्तुओं में “अप्रैल 2019 से जून 2022 तक चिह्नित एक पीले रंग की फाइल शामिल है जिसमें हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के सभी बैंक विवरण शामिल हैं.’’ ईडी के मुताबिक, धन शोधन से जुड़े इस मामले के सिलसिले में 47 तलाशी अभियान चलाए गए, जिनमें 5.34 करोड़ रुपये की नकदी, 13.32 करोड़ रुपये बैंक जमा राशि, 30 करोड़ रुपये मूल्य की नाव, पांच स्टोन क्रशर और दो ट्रक जब्त किए गए हैं. जांच एजेंसी के अनुसार, छापेमारी में दो एके-47 राइफल भी बरामद की गई हैं, जिन्हें बाद में झारखंड पुलिस ने अपना बताया था.

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