‘हाउ टू मर्डर योर हसबैंड’ की लेखिका को पति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Tue, 14 Jun 2022 07:49 PM
‘हाउ टू मर्डर योर हसबैंड’ की लेखिका को पति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा
ऑडियो सुनें

पोर्टलैंड. ‘हाउ टू मर्डर योर हसबैंड’ शीर्षक वाला एक लेख लिखने वाली उपन्यासकार नैंसी क्राम्पटन ब्रॉफी को पति की हत्या के मामले में सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. ‘केजीडब्ल्यू’ टीवी की खबर के अनुसार, नैंसी क्राम्पटन ब्रॉफी (71) को सात सप्ताह तक चली सुनवाई के बाद 25 मई को दोषी करार दिया गया था. उन्हें सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. 25 साल जेल में बिताने के बाद उन्हें पैरोल मिल सकती है.

अभियोजकों ने कहा कि क्राम्पटन ब्रॉफी ने 63 वर्षीय डैन ब्रॉफी को ‘ओरेगन कलिनरी इंस्टीट्यूट’ के अंदर गोली मार दी थी, क्योंकि वह डैन के जीवन बीमा से मिलने वाले पैसे चाहती थीं. यह इंस्टीट्यूट अब बंद हो चुका है, डैन 2018 में वहां काम करते थे. अभियोजन पक्ष ने जूरी को बताया कि जिस वक्त डैन की हत्या हुयी उस वक्त दंपती आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे थे. उन्होंने दलील दी कि क्राम्पटन ब्रॉफी ने आॅनलाइन मंचों से ‘घोस्ट गन’ किट के बारे में जानकारी हासिल की, उसे खरीदी और फिर बाद में एक ‘गन शो’ में ग्लॉक 17 हैंडगन भी खरीदी. हालांकि, क्राम्पटन ब्रॉफी और उनके वकीलों ने इस तथ्य को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने उपन्यास लिखने की तैयारी के लिए बंदूक खरीदी थी.

Breaking news. hindi news. Navabharat News. Latest news, in-depth analysis and opinion.
नवभारत न्यूज : छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा, देश, दुनिया और राज्यों की खबरों का विश्वसनीय मंच.

लेखक के बारे में
By Yogesh Kumar Sahu