कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सभी मामले उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने का निर्देश

प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा की अदालत में लंबित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद संबंधी विवादों से जुड़े सभी मामले उच्च न्यायालय स्थानांतरित किए जाने का शुक्रवार को निर्देश दिया. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने कटरा केशव देव खेवट मथुरा के भगवान श्री कृष्ण विराजमान के मित्र रंजना अग्निहोत्री और सात अन्य द्वारा दायर स्थानांतरण आवेदन को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया.

अदालत ने निर्देश दिया, ह्लमथुरा के जिला न्यायाधीश इस तरह के सभी मामलों की एक सूची तैयार करें और इन मुकदमों या मामलों के रिकॉर्ड के साथ इसे दो सप्ताह के भीतर इस अदालत को स्थानांतरित करें. यह स्थानांतरण इस अदालत के स्वत? संज्ञान के अधिकार के तहत स्थानांतरित माना जाएगा.ह्व अदालत ने कहा, ह्लमाननीय मुख्य न्यायाधीश से इस तरह के मुकदमों पर सुनवाई और निस्तारण के लिए एक उचित पीठ नामित करने का अनुरोध किया जाता है.ह्व याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया था कि अयोध्या के मामले की तरह मूल वाद पर स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी आवश्यक है. संबंद्ध पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तीन मई, 2023 को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था जो शुक्रवार को सुनाया गया.

अदालत ने कहा, ह्लतथ्यों पर ध्यान देने से पता चलता है कि 10 वाद दीवानी अदालत के समक्ष लंबित बताए गए हैं और इस तरह के और वाद लंबित हो सकते हैं जो पिछले दो तीन वर्षों से जरा भी आगे नहीं बढ.े.ह्व

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