त्योहारों पर स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने पर रोक: NHRC ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश, कहा— बिना वैकल्पिक जगह न हटाएं

नवरात्रि, दिवाली और छठ पूजा के दौरान रेहड़ी-पटरी वालों, कुम्हारों और छोटे कारोबारियों की आजीविका व अधिकारों की सुरक्षा के लिए जारी हुए दिशा-निर्देश।

Author: www.navabharat.news
UPDATED: Mon, 05 Oct 2026 11:04 AM
त्योहारों पर स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने पर रोक: NHRC ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश, कहा— बिना वैकल्पिक जगह न हटाएं

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NHRC Street Vendors Directives: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने आगामी नवरात्रि, दिवाली और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के मद्देनज़र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, फेरीवालों, कुम्हारों और छोटे व्यापारियों की आजीविका और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। किसी भी वेंडर को बिना वजह न हटाया जाए, न उनका सामान ज़ब्त किया जाए और न ही कोई उत्पीड़न हो। यदि सुरक्षा या जन-हित में जगह खाली कराना अनिवार्य हो, तो पहले उन्हें उपयुक्त वैकल्पिक स्थान (Alternative Vending Space) उपलब्ध कराया जाना ज़रूरी है।

NHRC के मुख्य निर्देश और महत्वपूर्ण बिंदु

जबरन हटाने और सामान जब्ती पर रोक:

आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि त्योहारी सीजन में वेंडर्स से उनकी आजीविका न छीनी जाए। मनमाने ढंग से सामान ज़ब्त करने, अवांछित जुर्माना लगाने या उत्पीड़न करने जैसी शिकायतों पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा कारणों में वैकल्पिक जगह का नियम:

यदि अग्नि सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज़ से किसी क्षेत्र को खाली कराना बेहद ज़रूरी हो, तो वेंडर्स को अपना काम जारी रखने के लिए पहले वैकल्पिक वेंडिंग स्थान दिया जाएगा।

‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा:

स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों, पारंपरिक व्यवसायों और कुम्हारों जैसे छोटे कारीगरों को प्रोत्साहन दें और ‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना को बढ़ावा दें।

मुख्य सचिवों को आदेश व रिपोर्ट की समयसीमा:

NHRC ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों को ज़िलाधिकारियों (DM), नगर निकायों और पुलिस अधिकारियों तक तुरंत पहुंचाया जाए। साथ ही, संबंधित मामलों में ‘की गई कार्रवाई की रिपोर्ट’ (Action Taken Report) जमा करने के लिए 18 अक्टूबर 2026 तक की समयसीमा तय की गई है।

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