चार साल के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न भर सकेंगे करदाता, आईटीआर-यू फॉर्म अधिसूचित

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Tue, 20 May 2025 07:34 PM
चार साल के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न भर सकेंगे करदाता, आईटीआर-यू फॉर्म अधिसूचित
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नयी दिल्ली. आयकर विभाग ने करदाताओं को प्रासंगिक आकलन वर्ष के अंत से चार साल के लिए अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देने वाले आईटीआर-यू फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है. वित्त अधिनियम, 2025 ने प्रासंगिक आकलन वर्ष के अंत से अद्यतन रिटर्न (आईटीआर-यू) फॉर्म दाखिल करने की समयसीमा को 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दिया था. उसी प्रावधान के अनुरूप यह बदलाव किया गया है.

आयकर विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 12 महीने और 24 महीने के भीतर दाखिल किए गए आईटीआर-यू फॉर्म के लिए क्रमश? 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा. वहीं, 36 महीने और 48 महीने के भीतर दाखिल किए गए आईटीआर-यू के लिए करदाता को क्रमश? 60 प्रतिशत और 70 प्रतिशत अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा. पिछले तीन वर्षों में इस तरह के करीब 90 लाख रिटर्न दाखिल किए गए. इस तरह करदाताओं से 8,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाया गया.

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