आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर किशोरी ने आत्महत्या की, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, एसएचओ निलंबित

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Sun, 05 Nov 2023 10:16 PM
आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर किशोरी ने आत्महत्या की, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, एसएचओ निलंबित
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लखीमपुर खीरी. लखीमपुर खीरी जिले के संपूर्ण नगर कोतवाली इलाके में 17 वर्षीय किशोरी ने अपनी आपत्तिजनक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.

इस मामले के बाद पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) सियाराम वर्मा को निलंबित कर दिया है. पुलिस ने कथित तौर पर पीडब्­लूडी की जमीन पर अवैध रूप से बनी आरोपी की दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया है. पुलिस ने रविवार को बताया कि संपूर्ण नगर कोतवाली इलाके के एक गांव में 17 वर्षीय किशोरी ने शनिवार को आत्महत्या कर ली.

इसने बताया कि दूसरे समुदाय के एक युवक द्वारा नाबालिग पीड़िता की आपत्तिजनक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने पर किशोरी ने यह कदम उठाया. मामले में खीरी के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने संपूर्ण नगर कोतवाली प्रभारी सियाराम वर्मा को शनिवार की शाम निलंबित कर दिया.

साहा ने पत्रकारों को बताया कि पलिया के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) आदित्य कुमार को मामले की जांच करने और आरोपियों को सजा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत आरोप पत्र दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया है. इस बीच, आरोपी युवक की एक दुकान को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई का वीडियो विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने पत्रकारों से साझा किया.

कुमार के अनुसार, यह दुकान लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की जमीन पर बनाई गयी है. साहा ने कहा कि मामले के मुख्य आरोपी (20 वर्षीय मुस्लिम युवक) को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्राथमिकी में आरोपों के अनुसार सभी कोण से जांच की जाएगी. पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) तरुण गाबा भी शनिवार शाम मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से बात की और उन्हें मामले में प्रभावी और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया.

पुलिस ने इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), धारा 376 (बलात्कार), धारा 506 (आपराधिक धमकी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्­सो) अधिनियम की धारा तीन और चार तथा आईटी अधिनियम की धारा 67 ए (सोशल मीडिया पर यौन सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना) और उप्र गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की धारा तीन और पांच (1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.

प्राथमिकी में मुख्य आरोपी के अलावा उसके दो भाई और पिता को भी शामिल किया गया है. पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि आरोपी और उसके परिवार के सदस्य नाबालिग पर आरोपी के साथ ‘निकाह’ करने के लिए जोर दे रहे थे. मृतका की बहन ने आरोप लगाया कि आरोपी लंबे समय से उसकी बहन को प्रताड़ित और ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके कारण उसकी बहन को यह कदम उठाना पड़ा.

पीड़िता का शव तीन अक्टूबर को उसके घर में लटका हुआ पाया गया था, जब उसकी मां और बहन बाहर गई हुई थीं. पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को जब पीड़िता का शव उसके गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था और पीड़िता के घर के पास आरोपी परिवार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने से रोकने का प्रयास किया.

खीरी के जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार के सदस्यों और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से बातचीत की. अधिकारियों के समझाने और उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई के आश्वासन पर प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया और परिवार ने पीड़िता का अंतिम संस्कार किया.

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